Dear India Tv - कर्नाटक हाई कोर्ट ने मस्जिद में ‘जय श्री राम’ बोलने के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। यह मामला 2022 का था, जब कुछ व्यक्तियों पर आरोप लगा था कि वे एक मस्जिद में घुसकर ‘जय श्री राम’ के नारे लगाए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया था।
हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि इस घटना के पीछे कोई आपराधिक मंशा नहीं थी और इसे सांप्रदायिक तनाव भड़काने का मामला नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि नारेबाजी से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा था, इसलिए इस पर कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
तो, Dear India TV, इस अहम फैसले से जुड़ी सभी ताजा जानकारी और कानूनी पहलुओं पर हमारी नजर बनी रहेगी। यह फैसला धार्मिक सौहार्द और कानून के पालन में एक अहम कदम साबित हो सकता है।
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